जोधपुर HC ने शिव बारात निकालने की दी परमिशन,VHP ने की आतिशबाजी, जिला प्रशासन ने नहीं दी थी अनुमति
जोधपुर हाईकोर्ट ने शिवरात्रि पर शिव बारात निकालने की अनुमति दे दी है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने पटाखे छोड़ कर जश्न मनाया। जिला प्रशासन की ओर से शिव बारात निकालने की अनुमति नहीं देने पर विश्व हिंदू परिषद ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। शुक्रवार को कोर्ट में बहस के दौरान अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने अनुमति देने का विरोध किया। इस पर प्रार्थी की ओर से महाशिवरात्रि का महात्म्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि कई वर्षों से महाशिवरात्रि के पुण्य दिवस पर शिव बारात विश्व हिंदू परिषद द्वारा सत्संग भवन सरदारपुरा से अचलनाथ मंदिर तक निकाली गई है।
इस पर जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए विभिन्न शर्तों के साथ विश्व हिंदू परिषद को शिव बारात निकालने की अनुमति दी ।
मौखिक इनकार किया था
विश्व हिंदू परिषद द्वारा महाशिवरात्रि पर शहर में सरदारपुरा के सत्संग भवन से निकलने वाली विराट शिव बारात के लिए पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा मौखिक इनकार करने व अनुमति नहीं देने से नाराज होकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विविध रिट याचिका सुरेश अयानी के माध्यम से पेश की गई। जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुल सिंघवी द्वारा न्यायालय को यह बताया गया कि विहिप द्वारा शिव बरात शोभायात्रा निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति के लिए 6 फरवरी को आवेदन पेश किया। जिस पर प्रशासन दुर्भावना पूर्वक 10 दिन तक कोई लिखित आदेश न देकर 15 फरवरी को मौखिक रूप से शिव बारात निकालने की अनुमति देने से इनकार किया।
अधिवक्ता विपुल सिंघवी द्वारा बहस करने पर हाईकोर्ट ने कमिश्नर ऑफ़ पुलिस जोधपुर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) जोधपुर व कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित को शुक्रवार को जवाब देने का आदेश दिया।