
सोजत, 14 सितम्बर। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक विकास हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बजट 2023-24 में राज्य के अल्प आय वर्ग के महिलाओं, कामगारों, विभिन्न वंचित वर्ग अथवा हस्तशिल्प, माटी कला इत्यादि से जुड़े लोगों के लिए राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक पुखराज सारण ने बताया कि आवेदक राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में 17 सितंबर तक आवेदन कर सकता है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा कामगारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से इन वर्गों के लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कलाकारों और श्रमिकों एवं महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला, कारीगर एवं घुमंतू को स्वरोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना छोटे श्रमिकों के जीवन स्तर को बदलने में कारागार साबित होगी।
*आवेदक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया*
उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी एसएसओे आईडी से या ई-मित्र के माध्यम से विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के आवेदन हेतु केश कला बोर्ड की एप्लीकेशन पर जनाधार के माध्यम से व्यवसाय सत्यापन प्रारूप, बैंक पासबुक एवं केश कला कार्य करते हुये का फोटो आदि दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा। आवेदक को विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के आवेदन की वेरिफाई होने की सूचना प्राप्त होने के बाद टूलकिट क्रय की कार्यवाही की जानी है। सामान क्रय उपरांत आवेदक द्वारा पोर्टल पर सामान क्रय का जीएसटी बिल व नये टूलकिट के साथ स्वयं के फोटो को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात् मूल जीएसटी बिल तथा आवेदन की प्रति संबंधित जिले के जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा कराना होगा।
*पात्रता की शर्ते*
उन्होंने बताया कि योजना अन्तर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदक के पास जन आधार कार्ड हो। आवेदक द्वारा गत 2 वर्षों में केन्द्र या राज्य सरकार के माध्यम से टूल किट हेतु कोई सहायता या अनुदान नहीं लिया हो तथा परिवार की आय तीन लाख रुपये से कम हो।
इस योजना के लिए राज्य के शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड के चिन्हित या पहचान-पत्र धारक एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व विकास आयुक्त हस्तशिल्प (भारत सरकार) द्वारा जारी पहचान-पत्र धारक, राजीविका व एनयूएलएम द्वारा चिन्हित महिलाएं एवं श्रम विभाग के चयनित कामगार इस योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिये पात्र होंगे।